--::भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय एवं वर्णित विषय ::- अध्याय - 1 :- उद्देशिका । अध्याय -2 :- साधारण स्पष्टीकरण । अध्याय -...
अध्याय - 1 :- उद्देशिका ।
अध्याय -2 :- साधारण स्पष्टीकरण ।
अध्याय - 3 :- डंडों के विषय में।
अध्याय - 4 :- साधारण अपवाद ।
अध्याय - 5 :- दुष्प्रेरण के विषय में ।
अध्याय - 5A :- अपराधिक षड्यंत्र।
अध्याय - 6 :- राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में ।
अध्याय - 7 :- सेना नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराधों के विषय में।
अध्याय - 8 :- लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में।
अध्याय - 9 :- लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में।
अध्याय - 9A :- निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में।
अध्याय - 10 :- लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अनुमान के विषय में।
अध्याय - 11 :- मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में।
अध्याय - 12 :- भारतीय शिक्षा और भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टांपित के विषय में ।
अध्याय - 13 :- बांटो और मापन से संबंधित अपराधों के विषय में।
अध्याय - 14 :- लोक स्वास्थ्य , क्षेम , सुविधा , शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में।
अध्याय -15 :- धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में।
अध्याय -16 :- मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में।
अध्याय - 17 :- संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में अथवा चोरी के विषय में ।
अध्याय - 18 :- दस्तावेज एवं संपत्ति चिन्हों के संबंधित अपराधों के विषय में ।
अध्याय - 19 :- सेवा सुविधाओं के अपराधिक भंग के विषय में।
अध्याय - 20 :- विवाह संबंधी अपराधों के विषय में।
अध्याय - 20A :- पति या पत्नी के नाते तारों द्वारा क्रूरता के विषय में।
अध्याय - 21 :- मानहानि के विषय में ।
अध्याय - 22 :- अपराधिक अभीत्रास , अपराध और छोड़ के विषय में ।
अध्याय - 23 :- अपराधियों को करने के प्रयत्न के विषय में ।

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